गुजरात में धार्मिक भेदभाव के खिलाफ हाईकोर्ट का निर्देश
“यात्राधाम विकास बोर्ड” की योजनओं में सभी धर्मों के पवित्र स्थानों को शामिल करने का आदेश
गुजरात उच्च न्यायालय ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड की विकास योजनओं एवं उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के दायरे में सभी धर्मो के पवित्र स्थानों को लाने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय के इस निर्देश से धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतने की मांग करने वाले लोगों को बल मिलने की उम्मीद है.
उच्च न्यायालय का यह ताजा निर्देश 6 मई को एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा एक खास धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों को ही करदाताओं के पैसे से लाभान्वित किये जाने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया. याचिकाकर्ता ने न्यायालय से यह गुहार लगाई थी कि सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को एक समान दृष्टि से देखा जाये और कोई भेदभाव नहीं रखा जाये.
गुजरात माइनॉरिटी कोआर्डिनेशन कमेटी के संयोजक मुजाहिद नफ़ीस ने पिछले साल अक्टूबर में राज्य सरकार द्वारा गठित गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड द्वारा एक ही धर्म के धार्मिक स्थलों को लाभ पहुंचाये जाने के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (संख्या 201/2018) दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि को एक खास धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों पर ही खर्च किया जा रहा है और अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों को नजरअंदाज किया जा रहा है.
याचिका में आगे कहा गया था कि संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा और सभी धर्मों को समान नजर से देखेगा. लेकिन गुजरात यात्राधाम विकास बोर्ड इसकी स्पष्ट अनदेखी करते हुए एक खास धर्म को ही मदद कर रहा है, जबकि इसके लिए धनराशि जनता द्वारा दिये जाने वाले टैक्स से प्राप्त राजस्व से जुटायी जा रही है.
अपनी याचिका में श्री नफीस ने यह भी मांग की थी कि सरकार सभी धर्मो से जुड़े धार्मिक स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण कराये और गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड के माध्यम से अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों को भी वही लाभ प्रदान करे जोकि एक धर्म विशेष से जुड़े धार्मिक स्थलों को दिए जा रहे हैं.
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद गुजरात के मुख्य सचिव और गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए 12 दिसंबर तक जवाब देने को कहा था.
इस मामले में आगे की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायलय ने 6 मई को राज्य सरकार को आदेश दिया कि यात्राधाम विकास बोर्ड की विकास योजनओं एवं उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के दायरे में सभी धर्मो के पवित्र स्थानों को शामिल किया जाये और इस सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई के बारे में उच्च न्यायालय को 14 जून को बतया जाये.
पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड की विकास योजनाओं एवं उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के दायरे में सभी धर्मो के पवित्र स्थानों को लाने के उच्च न्यायलय के निर्देश की याचिकाकर्ता मुजाहिद नफ़ीस ने भरपूर सराहना की. उन्होंने कहा, “हाईकोर्ट का यह फैसला संविधान और राज्य के सर्वधर्म समभाव के चरित्र को मजबूती प्रदान करेगा और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.”
गौरतलब है कि 10 जुलाई 1995 को गुजरात सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर “गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड” का गठन किया था. इस बोर्ड के गठन का एक मुख्य उद्देश्य अलग – अलग एवं दूर – दराज के इलाकों से राज्य के धार्मिक स्थलों में आये तीर्थयात्रियों को रहने एवं ठहरने की सुविधा मुहैया कराना था. शुरू में, गुजरात के मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होते थे और इसके अन्य सदस्यों में वित्त, उद्योग एवं खनन विभाग थे.
करीब दो साल बाद, 12 अगस्त 1997 को एक अन्य प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार ने अम्बाजी, डाकोर, गिरनार, पलिथाना, सोमनाथ एवं द्वारका को “पवित्र यात्रधाम” घोषित किया और इन यात्राधामों के विकास एवं उनमें बुनियादी सुविधा मुहैया कराने के लिए कुल 24 लाख रूपए की धनराशि निर्धारित की गयी. इसमें से कुल 4 लाख रूपए प्रत्येक यात्राधाम को आसपास एवं वहां पहुंचने वाले रास्ते पर पेयजल की सुविधा प्रदान करने, तीर्थयात्रियों को शौचालय एवं स्नानघर की सुविधा देने, तीर्थयात्रियों के विश्राम के लिए शेड, तम्बू आदि लगाने, साफ़ – सफाई की व्यवस्था रखने, कचरे के निपटन एवं जल – निकासी की व्यवस्था करने, बुनियादी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, पहुंचने के रास्ते की मरम्मत एवं पार्किंग की व्यवस्था करने आदि के लिए है.
इस प्रस्ताव में इस बात का स्पष्ट प्रावधान था कि ट्रस्ट के कोष का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता. किसी अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की नौबत आने पर इसके लिए पर्यटन विभाग के निदेशक की पूर्वानुमति जरुरी माना गया.
उक्त प्रस्ताव के बाद, 20 अक्टूबर 2000 को पारित एक अन्य प्रस्ताव (संख्या पीवाईबी – 10200 – 857) के माध्यम से राज्य सरकार ने गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड के गठन एवं इसके सदस्यों की पात्रता एवं योग्यता की शर्तों से संबंधित नियम बनाये.
शुरुआत में राज्य सरकार द्वारा अम्बाजी, डाकोर, गिरनार, पलिथाना, सोमनाथ एवं द्वारका को “पवित्र यात्रधाम” घोषित किया गया. लेकिन बाद में यह सिलसिला आगे ही बढ़ता गया और सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त एक जानकारी के मुताबिक “पवित्र यात्रधाम” की सूची में शामिल होने वाले मंदिरों की संख्या फिलहाल 358 है.
मुजाहिद नफीस की माने तो इस सूची में मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी या अन्य किसी धर्म के एक भी धार्मिक स्थल को जगह नहीं दी गयी है.
श्री नफीस ने बताया कि इस संबंध में 8 जून 2018 को गुजरात सरकार को एक ज्ञापन सौंपा गया था. लेकिन सरकार के कान पर जूं तक न रेंगी.